- लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष
- लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपाती रवैया सहित राहुल की अयोग्यता जैसे मुद्दे रहेंगे शामिल।
क्या है अविश्वास प्रस्ताव ?
- अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण विपक्ष के हिसाब से सदन का लोकसभा अध्यक्ष पर विश्वास कम होना बताया गया है, क्योंकि अदालत द्वारा सज़ा सुनाए जाने के 24 घंटों के भीतर ही अध्यक्ष द्वारा राहुल की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कद दिया गया था।
- अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है तथा कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।